एक साल पहले ही बढ़ा दिया तीन सदस्यों का कार्यकाल

सदस्यों का कार्यकाल
  • उपभोक्ता आयोगों में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्तियों में नहीं थम रहा विवाद

भोपाल/विनोद उपाध्याय/बिच्छू डॉट कॉम। प्रदेश सरकार भले ही सुशासन के लिए कितने ही प्रयास करे, लेकिन अफसर मौका मिलते ही सरकार की  इस मंशा पर पानी फेरने में  पीछे नहीं रहते हैं। अब ताजा मामला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का सामने आया है।
विभाग के अफसरों ने अपने चहेतों को उपकृत करने के लिए नियमों को बलाए ताक पर रखकर आयोग के तीन मौजूदा सदस्यों को कार्यकाल समाप्त होने से एक साल पहले ही पुर्ननियुक्ति के आदेश प्रदान कर दिए हंै। इसकी वजह से पहले से राज्य एवं जिला उपभोक्ता आयोगों में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति संबंधी विवाद एक बार फिर सामने आ गया है। अफसरों की इस मनमर्जी की वजह से करीब एक सैकड़ा उपभोक्ता मामलों के विशेषज्ञ अध्यक्ष व सदस्य पद के लिए आवेदन करने तक से वंचित हो गए हैं। दरअसल खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने शुक्रवार को आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति संबंधी सूची जारी की है। इसमें तीन सदस्यों का कार्यकाल अगले वर्ष पूरा होना है, लेकिन विभाग ने उनकी अवधि समाप्त होने से करीब एक साल पहले ही अग्रिम रूप से उ कार्यकाल में वृद्धि कर दी है। नियमानुसार नियुक्ति के नियम में प्रावधान है कि किसी को एडवांस में नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। पहले कार्यकाल खत्म हो, उसके बाद ही दूसरी नियुक्ति मिल सकती है। इस मामले में उपभोक्ता क्षेत्र में काम करने वाले डॉ. पीजी नाज पांडेय का कहना है कि तय प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है। नियम विरुद्ध एडवांस में नियुक्ति देने का औचित्य समझ से परे हैं। इसके कारण अध्यक्ष एवं सदस्य बनने की पात्रता रखने वाले अब तय व्यवस्था के अनुसार शासन को आवेदन नहीं कर पाएंगे। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद पर उन्हीं की पुर्ननियुक्ति हो सकती है, जिनका कार्यकाल खत्म होने में महज एक महीना बचा हो, लेकिन भोपाल जिला आयोग बेंच 2 की सदस्य अलका सक्सेना 7 जनवरी 2023 और इंद्रजीत सिंह गौतम का कार्यकाल 7 फरवरी 2023 में खत्म होना है। इनके कार्यकाल के खत्म होने का इंतजार किए बिना ही पुर्ननियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसी तरह की एक अन्य पुर्ननियुक्ति राज्य आयोग में सदस्य पद पर कर दी गई है। इस मामले में विभाग का कहना है कि अगर ऐसा किया गया है तो उसकी जांच कराई जाएगी।
आवेदन गाइड लाइन में स्पष्ट उल्लेख
विभाग द्वारा प्रदेश में की जाने वाली इस आयोग की नियुक्ति को लेकर बीते साल 20 नवंबर को जारी की गई विज्ञप्ति में स्पष्ट कहा  गया था कि 31 मई 2022 तक समाप्त होने वाले कार्यकाल वाले सदस्यों व अध्यक्षों को ही आवेदन करने की पात्रता होगी। वे ही आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। यही नहीं इसमें एक अन्य शर्त यह थी की जिनका कार्यकाल दो बार का पूरा हो रहा होगा वे इसके लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

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