
भोपाल/अपूर्व चतुर्वेदी/बिच्छू डॉट कॉम। प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर के साथ ही अपनी छत का इंतजार कर रहे लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने फिलहाल एक माह यानी की 30 जून तक कलेक्टर गाइडलाइन की दर में वृद्धि नहीं करने का फैसला किया है। इसकी वजह से पुरानी दर पर ही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो सकेगी। इसको लेकर हाल ही में राज्य शासन ने आदेश जारी कर दिया है।
यह कदम सरकार द्वारा कोरोना महामारी के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए रियल एस्टेट सेक्टर के कारोबार के साथ ही आम लोगों को राहत देने के लिए उठाया गया है। गौरतलब है कि राजधानी में 2021-22 के लिए प्रस्तावित कलेक्टर गाइडलाइन को लेकर उपजे विरोध के बाद शासन ने इसे 30 अप्रैल तक के लिए टालते हुए एक मई से लागू करने की घोषणा की थी। इस बीच कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आने की वजह से यह कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े लोगों द्वारा एक बार फिर राहत देने की मांग शुरू कर दी गई थी।
क्रेडाई भी कर रहा था दर वृद्धि का विरोध
रियल एस्टेट सेक्टर के कारोबारियों के संगठन क्रेडाई द्वारा भी नई दर लागू करने का विरोध किया जा रहा था। उसके द्वारा कुछ दिनों पहले कोरोना महामारी को देखते हुए प्रॉपर्टी की दरें नहीं बढ़ाने की मांग सरकार से की गई थी। क्रेडाई का तर्क इस मांग के पीछ था कि सरकार ने स्टांप में 2 फीसदी की छूट दी थी, जिसकी वजह से उस दौरान करीब 15 हजार रजिस्ट्री अकेले भोपाल में हुईं थीं।
3200 लोकेशन पर वृद्धि का प्रस्ताव
दरअसल, इस वितीय वर्ष के लिए राजधानी में प्रस्तावित कलेक्टर गाइडलाइन में 3200 से अधिक लोकेशन पर बेतहाशा वृद्धि करने की तैयारी कर ली गई है। इस पर क्रेडाई के साथ ही आम जनता ने कड़ा विरोध दर्ज कराया था। इस दौरान अलग-अलग पंजीयन कार्यालयों में आई 51 में से 48 दावा आपत्ति में अधिकांश लोगों ने जमीनों के रेट न बढ़ाने की अपील की थी। इनका निराकरण होता इसके पहले ही कोरोना संक्रमण ने शहर में पांव पसार लिये। इस दौरान न तो बैठकें हुई और न ही आपत्तियों का निराकरण हो सका।