भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। सरकार द्वारा लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के बाद प्रदेश में हर माह औसतन चार मामले सामने आ रहे हैं। यह वे मामले हैं जिनमें पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई की गई है। अगर कानून बनने के बाद से दो साल यानी की मार्च, 2021 से फरवरी, 2023 तक के आंकड़ों को देखें तो लव जिहाद के 87 मामले दर्ज हो चुके हैं। दरअसल प्रदेश में लड़कियों को छलपूर्वक प्रेम में फंसाकर धर्म परिवर्तन (लव जिहाद) को रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता कानून मार्च 2021 में बनाया गया था। इस कानून के तहत दोष सिद्ध होने पर पांच से 10 साल तक की सजा का भी प्रविधान किया गया है। खास बात यह है कि इसके तहत केस दर्ज होने के बाद ज्यादातर आरोपितों को जेल भेजा गया है। बेहद अहम बात यह है कि प्रदेश में बीते दो सालों में 18 वर्ष से कम उम्र की 17 किशोरियां भी लव जिहाद की शिकार हो चुकी हैं। इस तरह के सर्वाधिक मामले इंदौर में सामने आए है। यहां ग्रामीण क्षेत्र में छह और शहरी में 16 मिलाकर कुल 22 प्रकरण पुलिस द्वारा दर्ज किए गए हैं। इनमें 31 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, इनमें 27 को जेल भी भेजा गया है, जबकि चार पर दोष सिद्ध नहीं हो पाया। इस मामले में दूसरे नंबर पर खंडवा जिला आता है, जहां पर 10 मामले सामने आए हैं।
31/03/2023
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