- प्रदेश सरकार ने कई सेवाओं का राजपत्र में किया प्रकाशन
भोपाल/गौरव चौहान/बिच्छू डॉट कॉम। जॉब कार्ड मजदूर यदि रोजगार की मांग करता है तो उसे रोजगार दिया जाना अनिवार्य है। यदि उसे रोजगार नहीं दिया जाता तो वह बेरोजगारी भत्ता का पात्र होता है। लोकसेवा गारंटी कानून के तहत अब उसे 15 दिन में बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू होगा। दरअसल, राज्य सरकार ने इसे लोक सेवा गारंटी में शामिल कर दिया है। कई अन्य सेवाएं भी लोक सेवा गारंटी में शामिल कर दी गई हैं। इन सेवाओं का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है। इसी के साथ नए नियम भी लागू हो गए हैं। इसके तहत विदेश में अध्ययन या रोजगार के लिए जाने वालों के दस्तावेजों का सत्यापन 7 दिन में गृह विभाग के अवर सचिव करेंगे। कार्य न होने पर विभाग के उप सचिव के यहां प्रथम अपील, सचिव को द्वितीय अपील कर सकते हैं।
दरअसल, लोगों को सरकारी सुविधाएं आसानी से मिले इसके लिए सरकार ने कई सेवाओं को लोक सेवा गारंटी में शामिल किया है। इसके तहत जॉबकार्ड मजदूर यदि रोजगार की मांग करता है तो उसे रोजगार दिया जाना अनिवार्य है। यदि उसे रोजगार नहीं दिया जाता तो वह बेरोजगारी भत्ता का पात्र होता है। लोकसेवा गारंटी कानून के तहत अब उसे 15 दिन में बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू होगा, यह जिम्मेदारी ग्राम रोजगार सहायक एवं ग्राम पंचायत सचिव की होगी। यदि निर्धारित समय अवधि में उसे बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाता तो वह जिला पंचायत के सीईओ के यहां अपील कर सकता है। इसका निराकरण भी 15 दिन में किया जाना अनिवार्य है। इसी तरह जॉबकार्ड और मनरेगा अंतर्गत रोजगार की मांग करने करने पर रोजगार भी 15 दिन में दिया जाना अनिवार्य किया गया है।
चरित्र सत्यापन प्रमाण 45 दिन में
लोक सेवा गारंटी के तहत यदि आपको सरकारी या प्राइवेट नौकरी के लिए चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र की जरूरत है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रमाण-पत्र 45 दिन के अंदर मिल जाएगा। तय अवधि में प्रमाण पत्र न मिलने पर जिम्मेदारों पर एक्शन होगा। जुमार्ना भी लगेगा। इसी के साथ नए नियम भी लागू हो गए हैं। यदि कोई व्यक्ति पांच वर्ष से अधिक समय तक एक ही जिले में निवासरत रहा हो तो उसे चरित्र सत्यापन प्रमाण-पत्र उप पुलिस अधीक्षक देंगे। अवधि 45 दिन है। तय अवधि में प्रमाण पत्र न मिलने पर संबंधित व्यक्ति एडीशनल एसपी के यहां प्रथम अपील और एसपी के यहां द्वितीय अपील कर सकता है। किराएदार या नौकर का सत्यापन भी 45 दिन में होगी। वहीं शस्त्र लाइसेंस का पता परिवर्तन 15 दिन में, अवर्जित बोर के शस्त्र लायसेंस में शस्त्र जोडऩा, हटाना 15 दिन में, शस्त्र लाइसेंसधारी द्वारा जिला परिवर्तित करना 30 दिन में और लोक प्रदर्शन के लिए आतिशबाजी के कब्जे, उपयोग लाइसेंस रिन्यू 45 में करना अनिवार्य होगा।