अब रोजगार मूलक दो योजनाएं भी लोकसेवा गारंटी के दायरे में

रोजगार

– जमीन आवंटन से लेकर प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा तय दिनों में

भोपाल/विनोद उपाध्याय/ बिच्छू डॉट कॉम। सीएम उद्यम क्रांति योजना और स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए अब प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इन दोनों ही योजनाओं को लोकसेवा गांरटी के दायरे में ला दिया है। सरकार की इस पहल से उन लोगों को बढ़ी राहत मिलना तय हो गई है जो इन दोनों ही योजनाओं के तहत स्वरोजगार के साथ ही दूसरे लोगों को रोजगार देने की मंशा रखते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चाहते हैं कि प्रदेश में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा हों, जिससे की हर हाथ को काम मिल सके और प्रदेश उद्योग प्रदेश के रुप में विकसित हो सके। लोकसेवा गारंटी के दायरे में इन दोनों योजनाओं के आने के बाद राज्य सरकार ने 50 लाख तक का लोन लेने वाले हितग्राहियों को 7 से 10 दिन के भीतर मंजूरी देने का नियम तय कर दिया है।
इसी तरह से एमएसएमई के क्षेत्र में 10 करोड़ का निवेश करने वाली कंपनी को एक माह के भीतर प्रोत्साहन योजना के तहत छूट मि जाएगी, जबकि औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड के लिए आवेदन करने पर 7 दिन में स्वीकृति दी जाएगी। सरकार के इस कदम की वजह से यह लाभ लेने वाले उद्यमियों को अब विभिन्न दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिल जाएगी। दरअसल मप्र सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सीएम उद्यम क्रांति योजना महात्वाकांक्षी योजना है।  इस योजना में विनिर्माण इकाई स्थापित करने पर एक लाख से 50 लाख रुपए तक का लोन बैंक से दिलाया जाता है। साथ ही सेवा क्षेत्र में काम शुरू करने वाले हितग्राही को एक लाख से 25 लाख रु. तक का लोन 3 प्रतिशत ब्याज छूट पर देने का प्रावधान है। 12वीं पास बेरोजगार के स्थान पर 8वीं पास भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब सरकार ने इस योजना की समय-सीमा भी तय कर दी है। हितग्राही द्वारा आवेदन किए जाने के 7 दिन में जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक द्वारा मंजूरी दी जाएगी। यदि किसी कारण से हितग्राही को योजना का लाभ नहीं मिला तो वह परिक्षेत्रीय अधिकारी के यहां अपील कर सकता है। 15 दिन में प्रथम अपील का निराकरण नहीं होने पर पीएस, सचिव के यहां अंतिम अपील की जा सकेगी।
योजना में कितने दिनों में मिलेगा कौन से लाभ
एमएसएमई क्षेत्र में 10 करोड़ के निवेश पर प्रोत्साहन योजना का लाभ, 30 दिन में महाप्रबंधक को मंजूरी देनी होगी।  लीज डीड पंजीयन पश्चात भूमि, भवन का पट्टाग्रहिता के पक्ष में हस्तानांतरण आधिपत्य 15 दिन में,  औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड, शेड आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने पर 7 दिन में स्वीकृति देनी होगी। इसी तरह से आशय पत्र की शर्तों की पूर्ति करने पर आवंटन आदेश 7 दिन में जारी करना होगा , जबकि  स्टार्टअप नीति में निवेश पर सहायता लेने के लिए आवेदन करने के 10 दिन की भीतर मंजूरी देने का प्रावधान है। आवेदन राज्य स्तरीय सहायता समिति के समक्ष प्रस्तुत होने पर 30 दिन में कार्रवाई करना अनिवार्य। स्टार्टअप नीति में लीज रेंटल सहायता का लाभ लेने आवेदन करने पर 10 कार्य दिवस, राज्य स्तरीय 30 दिन।
लीज रेंटल योजना में 5 हजार की सहायता
स्टार्टअप प्रारंभ करने वाला हितग्राही यदि कोई भवन, बिल्डिंग किराए पर लेकर स्टार्टअप शुरू करता है, तो सरकार उसे 5 हजार रुपए प्रति माह किराया देगी।

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