- सरकार द्वारा किया जाएगा भुगतान
भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। उन पेशंनरों के लिए अच्छी खबर है, जिन्हें सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा के तहत हर माह तय राशि दी जाती है। इस बीच कई बार इस तरह की स्थिति बनती है कि कई-कई माह उनकी पेंशन का भुगतान नहीं हो पता है, जिसकी वजह से सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन पाने वालों को पेंशन का नुकसान उठाना पड़ता है। अब सरकार ने तय किया है कि ऐसे पेंशनरों को बकाया राशि का भुगतान एरियर के रुप में किया जाएगा। इसकी वजह से उन्हें आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह एरियर बकाया अवधि की राशि के रुप मे दिया जाएगा। इससे प्रदेश के उन लाखों लोगों को फायदा होगा, जिन्हें तमाम तरह की पेंशन योजना के तहत हर माह तय राशि मिलती है। दरअसल इन योजनाओं के तहत हर माह बहुत कम राशि पेंशन के रुप में मिलती है, उसका भी कई बार भुगतान हनंी होता है, जिसकी वजह से लोगों को बेहद आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार ने तय किया है कि अब इस तरह के भुगतान को ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा, जिससे हितग्राही की पात्रता की पुष्टि की जा सके। यही नहीं अब पेंशनर की पेंशन रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। इस नए प्रविधान के तहत अगर किसी अधिकारी की वजह से पेंशन रुकी है या विलंब हुआ है, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अगर पेंशन स्वीकृति में अनावश्यक देरी हुई, तो संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय पेंशन योजनाओं के सुचारू और समय पर भुगतान को सुनिश्चित करेगा।
इन पेंशनधारकों को होगा फायदा
इस नए प्रविधान का असर 12 प्रमुख सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं पर पड़ेगा। इनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना, कन्या अभिभावक पेंशन योजना, मंदबुद्धि और बहुविकलांग को आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा नि:शक्त पेंशन योजना, दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि, वृद्धावस्था में निवासरत अंत:वासियों की पेंशन, मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा कल्याणी पेंशन योजना और मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना शामिल है।
अधिकारियों के स्तर पर एरियर की स्वीकृति
नगर निगम, नगरीय निकाय और पंचायत क्षेत्रों में पेंशन के एरियर की स्वीकृति संबंधित अधिकारियों द्वारा दी जाएगी। इसके लिए सामाजिक न्याय विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, जो एरियर स्वीकृति की प्रक्रिया को पूरा करेंगे।