- फिलहाल जस्टिस गुप्ता ही संभाले रहेंगे कामकाज
भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। मप्र के लोकायुक्त न्यायमूर्ति एनके गुप्ता का कार्यकाल 17 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। लेकिन फिलहाल प्रदेश को नया लोकपाल नहीं मिलेगा। इसकी वजह यह है कि जल्द ही प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी। इस दौरान नए लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। ऐसे में प्रदेश को नया लोकायुक्त नई सरकार में ही मिलेगा। तब तक न्यायमूर्ति एनके गुप्ता ही लोकायुक्त का कामकाज देखेंगे।
गौरतलब है की न्यायमूर्ति एनके गुप्ता 17 अक्टूबर 2017 को लोकायुक्त बने थे। उनका 6 साल का कार्यकाल इस साल 17 अक्टूबर को पूरा हो रहा है। नियमानुसार लोकायुक्त का कार्यकाल समाप्त होने तक यदि नए लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होती है, तो वर्तमान लोकायुक्त का कार्यकाल अपने आप ही बढ़ जाता है। लेकिन एक साल से ज्यादा नहीं बढ़ सकता। मप्र में विधानसभा चुनाव के लिए जल्द ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे मे नए लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को चुनाव आयोग से अनुमति लेना पड़ेगी।
नहीं भेजा गया नामों का पैनल
अति विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार मप्र सरकार ने नए लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अभी तक नामों का पैनल नहीं भेजा है। इसके साथ ही लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए बैठक आहूत करने हेतु अभी तक राज्य सरकार ने नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह की भोपाल में उपलब्धता के संबंध में भी कोई पत्राचार नहीं किया है। ऐसी स्थिति में 17 अक्टूबर से पहले नए लोकायुक्त की नियुक्ति के संबंध में बैठक होना मुश्किल है। तेरह अक्टूबर के बाद लगातार छुट्टिया हैं। ऐसे में इस बात की संभावना अधिक है कि नई सरकार के गठन के बाद ही लोकायुक्त की नियुक्ति होगी।
06/10/2023
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