शराब दुकान का लाइसेंस भी सरकार की गारंटी योजना में शामिल

शराब दुकान

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। जनहितैषी कामों व आम आदमी के लिए जरुरी कामों को तय समय सीमा में पूरा करने और उसमें होने वाली देरी पर सरकारी अमले की जबाबदेही तय करने के लिए शुरु की गई लोकसेसवा गारंटी योजना में सरकार ने अब शराब दुकान का लाइसेंस भी शामिल कर लिया है। यह निर्णय ऐसे समय लिया गया है जब, प्रदेश में नए सरकार के गठन को लेकर कवायद हो रही थी। अब इस निर्णय को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। इस फैसले से जनहित कैसे होगा, यह तो जिम्मेदार ही बता सकते हैं।
शिवराज सरकार द्वारा प्रदेश में शुरु की गई लोक सेवा गारंटी योजना में लगातार अलग- अलग विभागों की नागरिक सेवाओं को लोक सेवा गारंटी कानून के दायरे में लाया जाता रहा है, जिससे कि आम लोगों को तय समय पर सेवा और सुविधा मिल सके, लेकिन अब रसूखदारों और दबंगों के दखल वाले शराब के कारोबार को भी लोक सेवा गारंटी कानून के दायरे में शामिल कर लिया गया है। अब मप्र में गारंटी के साथ तय समय पर शराब दुकान के लिए लायसेंस मिल सकेगा। यदि तय समय पर ये सुविधाएं दावेदारों और आवेदकों की नहीं मिली तो फिर संबंधित अधिकारी से जवाब तलब किया जा सकेगा। सबसे बड़ी बात ये भी कि होम बार के लिए भी तय समय पर लायसेंस देना अनिवार्य कर दिया गया है। होम बार लायसेंस देने के लिए कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। कलेक्टर आवेदन मिलने के बाद महज 2 सप्ताह के भीतर ये लायसेंस जारी करेंगे। यदि नहीं किया तो फिर आबकारी आयुक्त के यहां शिकायत की जा सकेगी और फिर वहां  भी दो  सप्ताह के भीतर शिकायत का निराकरण करना होगा। इसी तरह यदि आबकारी आयुक्त भी शिकायत का निराकरण नहीं कर सके तो फिर प्रमुख सचिव को द्वितीय अपील प्राधिकारी नियुक्त किया गया है, जो शिकायतों का निराकरण कर सकेंगे। यहां बता दें कि राज्य सरकार ने अब अमीर लोगों को ये सुविधा दी है कि वे घर पर ही बार खोल सकेंगे और एक निश्चित मात्रा में शराब रख सकेंगे।
इसी तरह से अब सुपर मार्केट में शराब बिकने का मिल सकेगा। यहां रिटेल वाइन दुकान के लिए लायसेंस आवेदन देने के 4 सप्ताह के भीतर कलेक्टर को देना अनिवार्य होगा। यदि लायसेंस नहीं मिला तो फिर 4 सप्ताह में शिकायत का निराकरण आबकारी आयुक्त को करना होगा। उसके बाद भी यदि सुनवाई नहीं हुई और शिकायत का निराकरण नहीं हुआ तो, फिर प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर विभाग के यहां सुनवाई होगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होते ही में गारंटी प्रदेश में लागू हो गई है।

Related Articles