- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना….
भोपाल/गौरव चौहान/बिच्छू डॉट कॉम। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर यह है की वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2022- 23 के लिए खरीफ एवं रबी के लिए प्रीमियम राशि 31 जुलाई तक जमा कर सकते है। फसल बीमा सप्ताह शुरू हो गया है और मानसून सीजन को मद्दे नजर पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 तय कर दी गई है।
इस योजना से किसानों की आय में स्थिरता आई है जो उनके जीवन को सरल बना रही है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022- 23 मौसम खरीफ एवं रबी के लिए कलस्टरवार निर्धारित बीमा कंपनियों को कार्य आदेश जारी किए जा चुके हैं। योजना के तहत खरीफ 2022 के लिए अधिसूचित पटवारी हल्का अंतर्गत किसानों की अधिसूचित फसलों का बीमा करने के लिए बैंकों द्वारा प्रीमियम नाम 31 जुलाई तक निर्धारित किए जाएंगे। किसानों को फसल बीमा कराने के बाद ही मौसम या अन्य प्राकृतिक घटना से खराब फसल की बीमा राशि मिलेगी। किसान द्वारा संबंधित बैंक से सम्पर्क कर बीमांकन की अंतिम तिथि के दो दिन पूर्व यानि 29 जुलाई तक बोई गई वास्तविक फसल की जानकारी बैंकों को उपलब्ध कराया जाना है। किसानों की सुविधा को देखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ 2022 अंतर्गत प्रदेश में नेशनल कार्प इन्श्योरेन्स पोर्टल पर भू – अभिलेख के एकीकरण का कार्य किया जा रहा है। पंजीयन के समय कृषक की भूमि धारिता संबंधी जानकारी भू-अभिलेख के आधार पर पोर्टल में ड्राप डाउन पर उपलब्ध हो सकेगी।किसानों को पंजीयन के दौरान खसरा नंबर तथा बीमित भूमि के क्षेत्रफल की सही जानकारी बैंक द्वारा दर्ज की जाना है, ताकी समय पर सही बीमा पॉलिसी जारी हो सकेगी ।
49 लाख किसानों को मिले थे 7 हजार करोड़
बीते साल अत्यधिक बारिश के कारण बर्बाद हुए किसानों के खरीफ फसल और रबी 2021 के फसल बीमा का भुगतान सरकार द्वारा किया जा चुका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राज्य के 49 लाख 85 हजार किसानों को सात हजार 615 करोड़ से अधिक की राशि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक क्लिक से सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी गई थी। दरअसल बीते साल पहली बार 44 लाख से ज्यादा किसानों ने बीमा करवाया था। फसल क्षति की संयुक्त टीम बनाकर सर्वे के दौरान पारदर्शिता के लिए पंचनामा भी बनाया गया था। इसके अलावा पहली बार वन ग्रामों के काश्तकार किसानों को बीमा योजना में शामिल किया गया था।
क्या है फसल बीमा योजना
बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देश के किसानों को फसल सुरक्षा के लिए बीमा सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत प्राकृतिक रूप जैसे बाढ़, बारिश, भूस्खलन, सूखा आदि या कीड़े रोगों से खराब हुई फसल का मुआवजा दिया जाता है, इसके लिए किसानों को बीमा योजना में नामांकन करवाना जरूरी है। प्रीमियम राशि किसानों के साथ-साथ सरकारों, राज्य और केंद्र द्वारा भी वहन की जाती है।