दो माह में सखियों ने वसूले सवा दो करोड़ रुपए

 सखियों
  • हर पंचायत में 6 तरह का कर वसूलने का जिम्मा दो-दो सखियों पर

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। ग्रामीण इलाकों में कर वसूली बेहद कम है। ऐसे में ग्राम पंचायतों का खजाना खाली रहता है। इसकी वजह से गांवों कोई भी काम कराना हो तो सरकार की तरफ देखना पड़ता है। इसकी काट खोजते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा महिलाओं को करों की वसूली का जिम्मा सौंपा गया था। जिसके सुखद परिणाम आना शुरु हो गए हैं। इसके लिए हर पंचायत में दो-दो सखियां तैनात की गई हैं।
भोपाल जिला पंचायत की 222 ग्राम पंचायतों में कुल 444 सखियां छह तरह के कर की वसूली कर रही हैं। इन सखियों ने महज 20 महीने में दो करोड़ 25 लाख रुपये की कर वसूली की है। कर व्यवस्था के बाद से अब पंचायतों में भी सडक़ों पर साफ -सफाई, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था सहित डोर-टू- डोर कचरा कलेक्शन भी नियमित किया जाने लगा हैं। पंचायतों से स्वच्छता, जल, प्रकाश, वृत्ति, बाजार और संपत्ति आदि कर वसूली की जा रही है । इस कर वसूली से पंचायतों में ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रमुख उद्देश्य है।
पहली जिला पंचायत है भोपाल
प्रदेश की एक मात्र भोपाल ही ऐसी जिला पंचायत है जो कर वसूली करवा रही है। जिसके अंतर्गत बैरसिया और फंदा ब्लाक की सभी 222 ग्राम पंचायतों में मार्च 2022 से कर वसूली कराई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि जहां हर पंचायत में दो दो कर सखी तैनाती की गई हैं। जो कि छह तरह के करों की वसूली नियमित कर रही है। अब तक सवा दो करोड़ रुपये कर वसूला जा चुका है। इन सखियों को जिला पंचायत कार्यालय से आइकार्ड दिया गया है। उनका ड्रेस कोड भी तय किया गया है। इसके अलावा सखियों को कर कलेक्शन संबंधी नियम और सभी आदेश की जानकारी भी दी गई है।
यह है पंचायतों में कर वसूली की व्यवस्था
भोपाल जिला पंचायत के तहत फंदा ब्लाक में 96 और बैरसिया ब्लाक में 126 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें भवनों पर संपत्ति कर मूल्य दो रुपये प्रति हजार सालाना निर्धारित किया गया है । इसी तरह जलकर की राशि हर महीने 70 रुपये, स्वच्छता कर 30 रुपये, प्रकाश कर 50 रुपये, वृत्तिकर न्यूनतम 100 और अधिकतम 1400 रुपये सालाना लिया जा रहा है। इसके अलावा बाजार कर बाजार नीलामी अनुसार लिया जा रहा है। अधिकारियों की मानें तो पंचायत राज एक्ट की धारा 77 के तहत कर का अधिरोपण ग्राम पंचायत द्वारा कराया जा सकता है। जिसमें कर का निर्धारण और वसूली ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव के आधार पर होता है ।जिला पंचायत का यह पूरा प्लान प्रत्येक ग्राम पंचायतों को स्वावलंबी बनाने के लिए बना है। जिसके अमल में आने के बाद इसके लाभ भी प्रत्येक ग्राम पंचायत में नजर आने लगे हैं।

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