नर्मदा नदी में 300 मीटर के दायरे के अंदर निर्माण होंगे अवैध

नर्मदा नदी
  • हाईकोर्ट ने सरकार से गाइडलाइन पेश करने को कहा

विनोद उपाध्याय/बिच्छू डॉट कॉम। मप्र की जीवन-रेखा नर्मदा के किनारे अवैध निर्माणों के दिन अब लदेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि, नर्मदा के उच्च बाढ़ स्तर नहीं बल्कि सामान्य जल स्तर से 300 मीटर के भीतर के निर्माणों को अवैध की श्रेणी में डाला गया है, इसलिए नए सिरे से कार्रवाई तय मानी जा रही है। इस सिलसिले में हाईकोर्ट ने नर्मदा किनारे निर्माण की गाइड लाइन पेश करने को कहा है। गौरतलब है कि मप्र हाईकोर्ट ने नर्मदा नदी के 300 मीटर के दायरे में हुए अवैध निर्माण को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका की सुनवाई करते हुए नर्मदा नदी प्रदेश के जिन जिलों से निकलती है, उसके संबंध में जिला प्रशासन द्वारा शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लिए गाइड लाइन पेश करने के आदेश दिए गए हैं। याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से रिपोर्ट पेश करने के लिए अतिरिक्ति समय की मांग की है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई फरवरी महीने के प्रथम सप्ताह में निर्धारित की है।
300 मीटर के दायरे में निर्माण कार्य प्रतिबंधित
बीते दिनों हाई कोर्ट के पूर्व निर्देश के पालन में राज्य शासन की ओर से अवगत कराया गया कि नर्मदा नदी के हाई फ्लड लेवल से नहीं, बल्कि सामान्य जलस्तर से 300 मीटर के दायरे में निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। टीएनसीपी के नियमों के तहत यही प्रविधान है। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने उक्त जवाब को रिकॉर्ड पर लेकर याचिकाकर्ता के प्रत्युत्तर के लिए अगली सुनवाई 30 सितंबर को निर्धारित कर दी। नर्मदा मिशन के अध्यक्ष नीलेश रावल की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि नर्मदा नदी के 300 मीटर के प्रतिबंधित जोन में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता है। प्रतिबंधित जोन के 300 मीटर के दायरे में राइटेरियन जोन और हाई फ्लड लेवल जोन भी शामिल है। नदी के दोनों किनारों को राइटेरियन जोन की श्रेणी में रखा गया है। राइटेरियन जोन में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़-पौधे पानी को संरक्षित करने के साथ नदी को कटाव से बचाते है। बारिश के दौरान नदी के उच्चतम जलस्तर को हाई फ्लड लेवल जोन कहते है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार नदी के 300 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का निर्माण और खुदाई नहीं की जा सकती है। याचिका में आरोप लगाया है कि तिलवारा में नर्मदा नदी के 300 मीटर के दायरे में बड़े स्तर पर निर्माण किए जा रहे हैं। अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने तर्क दिया कि 300 मीटर के दायरे में यदि निर्माण कार्य को नहीं रोका गया तो, नर्मदा नदी का मूल स्वरूप परिवर्तित होने का खतरा बढ़ जाएगा। नदी के प्रतिबंधित जोन में किए जा रहे निर्माण को रोकने के लिए संभागायुक्त, कलेक्टर और नगर निगम को आवेदन दिया गया, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।
पूरे प्रदेश में नर्मदा तटों के लिए व्यापक हुआ मामला
हाई कोर्ट ने बाद में इस मामले को पूरे प्रदेश में नर्मदा तटों के लिए व्यापक कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि राज्य भर में नर्मदा के उच्चतम बाढ़ के स्तर से 300 मीटर दायरे के सभी निर्माण हटाकर रिपोर्ट पेश की जाए। राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा हाई कोर्ट के आदेश के पालन में अब तक ठोस कार्रवाई नहीं की गई। 30 मई, 2019 को हाई कोर्ट ने नर्मदा के 300 मीटर प्रतिबंधित दायरे में निर्माण पर रोक लगा दी थी। साथ ही सरकार को हाई फ्लड लेबल से तीन सौ मीटर के अंदर हुए निर्माणों का ब्यौरा पेश करने को कहा था। इस पर राज्य शासन की ओर से यह जवाब दिया गया।
राजस्व रिकॉर्ड की जांच हो
उन्होंने कहा कि इसके स्थान पर आश्चर्यजनक तरीके से नर्मदा नदी के बेसिन में बने अवैध निर्माणों व अतिक्रमणों को बचाया जा रहा है। राजस्व निरीक्षकों व पटवारियों की मिलीभगत से नर्मदा किनारे की जमीनों को निजी व्यक्तियों के नामों पर शासकीय रिकार्ड में दर्ज कर लिया गया है। इस निर्देश के पालन में सरकार की ओर से जवाब पेश कर बताया गया कि पहले भी बताया जा चुका है कि नर्मदा के हाई फ्लड लेवल से 300 मीटर का दायरा प्रतिबंधित नहीं है। बल्कि टीएनसीपी के नियमों के तहत नदी के सामान्य जलस्तर से 300 मीटर के दायरे में यह प्रतिबंध लागू होता है। इस पर कोर्ट ने जवाब की प्रति याचिकाकर्ता को प्रदान करने के निर्देश दिए। याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से बताया गया कि नदी के अधिकतम जलभराव क्षेत्र से तीन सौ मीटर दूरी निर्धारित है। सरकार की तरफ से टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए कहा गया कि रिवर बेल्ट से तीन सौ मीटर निर्धारित है। युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से पेश जवाब की प्रति पक्षकारों को प्रदान करने के निर्देश जारी करते हुए उक्त आदेश जारी किए हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता राजेश चंद्र तथा अधिवक्ता सौरभ कुमार तिवारी ने पैरवी की।
पचास मीटर के दायरे में बहु मंजिला मकान
गौरतलब है कि दयोदय सेवा केन्द्र द्वारा नर्मदा नदी के तीन सौ मीटर दायरे में अवैध रूप से निर्माण कार्य किए जाने का आरोप लगाते हुए नर्मदा मिशन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। वहीं, पूर्व मंत्री व भाजपा नेता ओमप्रकाश धुर्वे द्वारा डिंडौरी में बिना अनुमति नर्मदा नदी के लगभग पचास मीटर के दायरे में बहु मंजिला मकान बनाये जाने को भी चुनौती दी गई थी। इसके अलावा एक अवमानना याचिका सहित तीन अन्य संबंधित मामले को लेकर याचिकाएं दायर की गई थी। मामले की पूर्व में सुनवाई के दौरान जबलपुर नगर निगम की ओर से पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया था, कि साल 2008 के बाद नर्मदा नदी के तीन सौ मीटर दायरे में तिलवाराघाट, ग्वारीघाट, जिलहेरीघाट, रमनगरा, गोपालपुर, दलपतपुर, भेड़ाघाट में कुल 75 अतिक्रमण पाए गये हैं। इसमें से 41 निजी भूमि, 31 शासकीय भूमि तथा तीन आबादी भूमि में पाये गये हैं। याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से बताया गया कि नदी के अधिकतम जलभराव क्षेत्र से तीन सौ मीटर दूरी निर्धारित है। सरकार की तरफ से टाउन एंड कंट्री के नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए कहा गया कि रिवर बेल्ट से 300 मीटर निर्धारित है। युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से पेश जवाब की प्रति पक्षकारों को प्रदान करने के निर्देश जारी करते हुए आदेश जारी किए।

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