छात्रों को मिली बड़ी राहत… नामांकन में उम्र बंधन से मिली मुक्ति

उम्र बंधन

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। सत्र की अंतिम तिमाही में प्रदेश के स्कूली छात्रों को बड़ी राहत मिल गई है। यह राहत कक्षा 9वीं के छात्रों को नामांकन में उम्र के बंधन में छूट के रुप में मिली है। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह बात अलग है कि यह राहत महज इसी सत्र के लिए ही मान्य होगी।  जारी किए गए आदेश के मुताबिक अब 31 दिसंबर 2010 के बाद के जन्म लेने वाले विद्यार्थियों का अब नवमीं में नामांकन किया जा सकेगा।
दरअसल, प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पहली में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु पांच वर्ष तय की गई है। इसके लिए हर साल राज्य शिक्षा केंद्र निर्देश जारी करता है। इसके अनुसार माशिमं भी नवमीं के नामांकन में न्यूनतम आयु 13 साल (5 प्लस 8) तय की है। लेकिन कई विद्यार्थी शासकीय स्कूलों में आठवीं तक निरंतर पढ़ते हुए वर्तमान में 12 साल उम्र तक के भी हैं। फिल्हाल प्रदेश में नवमीं के नामांकन का कार्य चल रहा है। जिसमें 31 दिसंबर 2010 के बाद के जन्म लेने वाले विद्यार्थियों का नवमीं में नामांकन नहीं हो रहा था। इससे हजारों की संख्या में विद्यार्थियों के सामने नामांकन का संकट खड़ा हो गया था। शासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि नवमीं में नामांकन पिछले साल के नियमों के आधार पर इस वर्ष सत्र 2023-24 में होंगे। यह नियम सिर्फ वर्तमान सत्र के लिए मान्य किए गए हैं।
गलत उम्र में प्रवेश से आ रही थी परेशानी  
मप्र स्कूल शिक्षा विभाग प्रारंभिक कक्षा के नाम पर बच्चों को 3 से 5 साल की उम्र में आंगनबाड़ी में प्रवेश दिलाता है। इसके बाद विद्यार्थी न्यूनतम पांच से 7 साल की उम्र में पहली कक्षा में प्रवेश लेते हैं। आठवीं पास करने के बाद विद्यार्थियों की उम्र 13 साल होना चाहिए। लेकिन राज्य शिक्षा केंद्र ने पहली में न्यूनतम आयु पांच वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों का प्रवेश का निर्णय कर लिया। इससे आठवीं तक निरंतर पढ़ते हुए इस साल हजारों विद्यार्थियों की उम्र 12 साल के आसपास है। अब इन विद्यार्थियों का नवमीं में नामांकन होना है। नवमीं में 13 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों का मंडल में नामांकन नहीं हो पा रहा था। अब स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पहली में विद्यार्थियों को गलत उम्र में दिए प्रवेश नामांकन में परेशानी बन रहा था, जिसके चलते कूल शिक्षा विभाग ने इस सत्र में उम्र के बंधन में छूट प्रदान की है। 

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