नागरिकता संशोधन कानून के नियम लोकसभा चुनाव 2024 से पहले आ जाएंगे: अमित शाह

अमित शाह

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के नियम जारी करने में हो रही देरी के कारण गृह मंत्रालय कठघरे में है। ताजा घटनाक्रम में गृह मंत्रालय के अधिकारी ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के नियमों की अधिसूचना जारी करने के बारे में अहम बयान दिया है। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से ‘काफी पहले’ नियम अधिसूचित कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, सरकार जल्द ही सीएए के लिए नियमावली जारी करेगी।

गृह मंत्रालय के इस वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि एक बार नियम जारी होने के बाद, कानून लागू किया जा सकेगा। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद नियमों के तहत पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता भी दी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि चार साल से अधिक की देरी के बाद, सीएए के कार्यान्वयन के लिए नियम जरूरी हैं। क्या इस कानून के नियम अप्रैल-मई में संभावित लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले अधिसूचित हो जाएंगे? इस सवाल पर वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, ‘हां, चुनाव के एलान से काफी पहले नियम जारी कर दिए जाएंगे।

अधिकारी ने कहा, नियम तैयार हैं और ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आवेदकों को वह साल बताना होगा, जब उन्होंने यात्रा दस्तावेजों के बगैर भारत में प्रवेश किया था। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। गौरतलब है कि विगत 27 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कानून के कार्यान्वयन को लेकर कोलकाता में बयान दिया था। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया था। शाह के मुताबिक सीएए को लागू करना भाजपा की प्रतिबद्धता है। सीएए का कार्यान्वयन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यह देश का कानून है।

गौरतलब है कि संसदीय नियमावली के अनुसार, किसी भी कानून के नियम राष्ट्रपति की सहमति के छह महीने के भीतर तैयार हो जाने चाहिए। ऐसा न होने पर लोकसभा और राज्यसभा में अधीनस्थ विधान समितियों से और समय मांगने का भी प्रावधान है। नियम बनाने के लिए साल 2020 के बाद गृह मंत्रालय नियमित अंतराल पर कई संसदीय समितियों से एक्सटेंशन लेता रहा है।

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