इस्लामाबाद। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पाकिस्तान हाईकोर्ट से राहत भरी खबर मिली है। पाकिस्तान हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के दो मामलों में बरी कर दिया है। नवाज शरीफ को 2018 में दोषी ठहराया गया था। नवाज शरीफ ने एवेनफील्ड संपत्ति और अल अजीजिया मामलों में अपनी सजा को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक, मियांगुल हसन औरंगजेब की पीठ ने पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया।
बता दें पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जुलाई 2018 में दोषी ठहराया गया था। आय से अधिक संपत्ति के एवेनफील्ड संपत्ति भ्रष्टाचार मामले में 10 वर्षों की जेल की सजा सुनाई गई थी। वहीं दिसंबर 2018 में अल अजीजिया स्टील मिल्स मामले में सात वर्ष जेल की सजा सुनाई गई थी। नवाज शरीफ 2019 में लंदन चले गए थे जिसके बाद वे पाकिस्तान नहीं लौटे थे। आईएचसी ने 2020 में दोनों मामलों में उन्हें अपराधी घोषित कर दिया गया। लगभग चार वर्ष के आत्म निर्वासन के बाद पिछले माह ही नवाज शरीफ पाकिस्तान लौट आए हैं।
बता दें पिछले माह नवाज शरीफ के पाकिस्तान पहुंचते ही प्रतिद्वंद्वी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने इस्लामाबाद लौटने पर उन्हें मिले वीवीआईपी प्रोटोकॉल की कड़ी आलोचना की है। पीटीआई ने आरोप लगाया है कि “दोषी भगोड़े” की वापसी का प्रबंधन करने में सभी संघीय और पंजाब सरकार के संसाधनों का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के महासचिव उमर अयूब खान ने कहा था कि शरीफ को हर चीज में अन्यायपूर्ण और गैरकानूनी तरीके से मदद की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि अगर कोई और ऐसा नहीं करता है तो लोग “दोषी कैदी” को जवाबदेह ठहराएंगे।