बिच्छू डॉट कॉम: टोटल रिकॉल/हर पांच साल में वेज रिवीजन की व्यवस्था की जाएगी: पटेल

प्रहलाद पटेल

हर पांच साल में वेज रिवीजन की व्यवस्था की जाएगी: पटेल
श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि श्रमिकों के हित में प्रत्येक 5 वर्ष में वेज रिवीजन की व्यवस्था की जाएगी। मजदूरों के हित में काम करने के लिये संवेदना और समझ दोनों की जरूरत होती है। प्रदेश में संबल योजना हो या निर्माण। श्रमिकों की मदद करने के लिए सरकार श्रमिकों और उनके परिवारजनों के साथ है। यह बात उनके द्वारा भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों से मजदूरों के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के दौरान कही गई। पटेल ने कहा कि मजदूरों के स्वास्थ्य और कौशल विकास, उनके बच्चों की शिक्षा और कौशल विकास पर केन्द्र और राज्य सरकार ध्यान दे रही है। श्रमिकों की दुर्घटना और बीमारी में केन्द्र और राज्य ने मजदूर बंधुओं की भरपूर मदद की है।

हम किसानों के हित में लेते जा रहे हैं लगातार फैसले: शिवराज
राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद रामजी लाल सुमन ने 12 जुलाई 2000 को किसानों की समस्याओं पर बनी कमेटी की बैठकों के ब्यौरे को लेकर किए गए सवाल पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान हमारे लिए भगवान की तरह हैं और किसान की सेवा हमारे लिए पूजा जैसी है। उन्होंने कहा कि हम किसान के हित में लगातार फैसले लेते जा रहे हैं। शिवराज ने कहा कि एमएसपी की दरें किसान को ठीक दाम देने के लिए लगातार बढ़ाई गई है। ये गलत आरोप लगा रहे हैं। सरकार की छह सूत्रीय रणनीति है। शिवराज सिंह ने उत्पादन बढ़ाने से लेकर लागत घटाने तक के उपाय गिनाए और कहा कि हमें किसान विरोधी कहा जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी से बड़ा किसान हितैषी कोई नहीं है।

सीमाकंन मामले में पूर्व नेता प्रतिपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत
पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह की कोठी का सीमांकन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। डॉ. सिंह के बेटे अमित प्रताप के मुताबिक  अतिक्रमण की कार्रवाई पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान तहसीलदार कोर्ट में दावे- आपत्तियां सुनने की बात कही है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष तहसीलदार के समक्ष 29 जुलाई को दस्तावेज पेश करेंगे। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आपत्ति सुने बिना अतिक्रमण की कार्रवाई न की जाए। सुप्रीम कोर्ट में डॉ. गोविंद सिंह की तरफ से अधिवक्ता कपिल सिब्बल, विवेक तन्खा और कौशल रघुवंशी ने पैरवी की।

विधानसभा अध्यक्ष ने मंत्री रावत की फाइल की बंद
कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत के लंबित मामले पर विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने फैसला सुना दिया है। लिखा है कि रावत ने विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया और आठ जुलाई को स्वीकार कर लिया गया। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष द्वारा उनकी सदस्यता शून्य करने संबंधी याचिका खारिज की जाती है। मामला रावत के कांग्रेस विधायक रहते हुए भाजपा में शामिल होने का है। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दलबदल कानून के तहत सदस्यता समाप्ति के लिए अध्यक्ष के समक्ष याचिका लगाई थी।

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