बिच्छू डॉट कॉम: टोटल रिकॉल/अब उज्जैन में भी लगेगा व्यापार मेला, कर में मिलेगी छूट

उज्जैन

अब उज्जैन में भी लगेगा व्यापार मेला, कर में मिलेगी छूट
ग्वालियर के व्यापार मेले की तर्ज पर अब उज्जैन में भी व्यापार मेले (ट्रेड फेयर) का आयोजन होगा। इसमें वाहनों की बिक्री के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टॉल लगेंगे। वाहनों की खरीदी पर रोड टैक्स में 50 फीसदी की छूट दी जाएगी। इस पर निर्णय शासन जल्द लेगा। मेला कालिदास अकादमी के पीछे पीजीवीटी ग्राउंड के आठ हेक्टेयर में लगेगा, जो दशहरा मैदान तक होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के बाद इसकी तैयारी शुरू हो गई है। बीते रोज मुख्य सचिव वीरा राणा ने कलेक्टर उज्जैन नीरज सिंह के साथ मेले की तैयारियों का रिव्यू किया। बताया जा रहा है कि व्यापार मेला इन्वेस्टर्स समिट के आसपास ही उज्जैन में लगेगा। एमएसएमई व उद्योग विभाग इसकी तैयारी में जुट गए हैं। व्यापार मेले के लिए स्थान और इसे प्रभावकारी बनाने की कोशिश होगी। उज्जैन का व्यापार मेला मप्र का दूसरा मेला होगा, जिसमें वाहनों पर छूट मिलेगी।

हाईकोर्ट ने दस्तावेजों से छेड़छाड़ को बताया बेहद शर्मनाक
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती से जुड़े एक मामले में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा मूल दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने पर कहा कि यह अत्यंत शर्मनाक है कि अदालत से सच्चाई छिपाने की मंशा से सीलबंद कवर में देने से पहले मूल दस्तावेजों में छेड़छाड़ की गई। राज्य शासन के ऐसे दोषपूर्ण कृत्य पर अदालत मूकदर्शक नहीं बनी रह सकती। जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने कहा कि चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट पूरे मामले की जांच करें और संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करें। हाईकोर्ट ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवेदिका के लिए नए सिरे से पैदल चालन प्रतियोगिता कराएं। सफल होने पर समस्त सेवा संबंधी लाभ (केवल वेतन छोडक़र) के साथ 2008 से नियुक्ति प्रदान करें। पन्ना निवासी सुनीता यादव की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि 2008 में आवेदिका ने सभी प्रकार की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। इसके बावजूद चयन सूची में नाम नहीं आया। आवेदिका ने जब आपत्ति जताई तो उसे बताया गया कि पैदल चालन प्रतियोगिता में वह अनुपस्थित थी। रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर कोर्ट ने पाया कि पैदल चालन वाली सूची में कुछ काट-छांट की गई है।

गुड्डू का आरोप, कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व की भाजपा से मिलीभगत
पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डु ने कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व जीतू पटवारी पर भाजपा से सांठगांठ का आरोप लगाया है। गुड्डु ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को इस संबंध में पत्र लिखा है। गुड्डु ने कहा कि विधानसभा चुनाव में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पार्टी के निष्ठावान, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर बड़े पैमाने पर गैर राजनीतिक लोगों और भाजपा से कांग्रेस में आए नेताओं को टिकट बेचे थे, जिसके विरोध में मैंने आलोट से निर्दलीय चुनाव लड़ा। मैंने उम्मीदवारी की घोषणा के साथ ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन चुनाव नतीजे आने से दो हफ्ते पहले कमलनाथ ने मुझे निष्कासित करने की घोषणा की और अब नए अध्यक्ष ने मुझे फिर से निष्कासित करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने तो भाजपा से सौदेबाजी कर कांग्रेस को बर्बाद किया ही, लेकिन प्रदेश का नया नेतृत्व इस बर्बादी से संतुष्ट नहीं है।

शिवराज और भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश
जबलपुर जेएमएफसी विश्वेश्वरी मिश्रा की एमपी- एमएलए विशेष कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस सांसद व वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने शिवराज, वीडी और भूपेंद्र सिंह के खिलाफ 10 करोड़ की मानहानि का परिवाद दायर किया था। परिवाद में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने मप्र पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण केस में जो फैसला दिया था, उसे लेकर अफवाहें फैलाई गईं। तन्खा ने कोर्ट में दिए बयान में कहा था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण से संबंधित कोई बात नहीं कही थी। उन्होंने मप्र में पंचायत और निकाय चुनाव मामले में परिसीमन और रोटेशन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी, तो भाजपा नेताओं ने साजिश करते हुए इसे गलत ढंग से पेश किया। शिवराज, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह ने गलत बयान देकर ओबीसी आरक्षण पर रोक का ठीकरा उनके सिर फोड़ दिया। उन्होंने मेरी छवि धूमिल करके आपराधिक मानहानि की है।

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