बिच्छू डॉट कॉम: टोटल रिकॉल/विधायक जज्जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत

सुप्रीम कोर्ट

विधायक जज्जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत
अशोकनगर से भाजपा के विधायक जजपाल सिंह जज्जी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। पूर्व विधायक लड्डू राम कोरी ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। विधायक के जाति प्रमाण पत्र पर लगी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।  सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए जस्टिस बेला एम त्रिवेदी एवं जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने हाईकोर्ट डबल बैंच के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जब हाई कोर्ट की डबल बैंच द्वारा इसे सही माना जा चुका है तो अब इस याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती। उल्लेखनीय है कि अशोकनगर विस सीट पर भाजपा ने अभी तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। इस सीट से विधायक जज्जी की दावेदारी बनी हुई है।

तीन अफसरों को मिले अतिरिक्त दायित्व
राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारियों को उनके वर्तमान जिम्मेदारी के साथ-साथ अतिरिक्त प्रभार भी सौपे है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार अपरमुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग के.सी. गुप्ता (1992) को आयुक्त उच्च शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। गणेश शंकर मिश्रा (2010) प्रबंध संचालक, विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड भोपाल को अपने कर्तव्यों के साथ-साथ प्रबंध संचालक ऊर्जा विकास निगम भोपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसी तरह बक्की कार्तिकेयन (2012) संचालक बजट मध्यप्रदेश को विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी -सह आयुक्त सह संचालक संस्थागत वित्त का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है।

सखलेचा के खिलाफ शिकायत
कांग्रेस पार्टी द्वारा एक भ्रामक पंपलेट छपवाकर गंजबासौदा क्षेत्र में सभी समाचार पत्रों के साथ बंटवाने के मामले की शिकायत भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग में की है। भाजपा विधि प्रकोष्ठ द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को की गई शिकायत में बताया है कि कांग्रेस आरोप पत्र समिति के सदस्य व पूर्व विधायक पारस सखलेचा ने भोपाल के एक प्रिंटिंग प्रेस से एक भ्रामक पंपलेट छपवाया गया है। पंपलेट में प्रसार संख्या का उल्लेख नहीं है, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। भाजपा ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में पूर्व विधायक पारस सकलेचा के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

अब पूर्व मंत्री कराड़ा आए भाजपा के निशाने पर
भाजपा ने शाजापुर से कांग्रेस प्रत्याशी हुकुम सिंह कराड़ा के खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। जिसमें कराड़ा द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग को अपमानित करने की बात कही गई है। भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पहुंचकर कराड़ा की शिकायत करते हुए उनके खिलाफ एससी/एसटी एक्ट और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज करने की मांग की। शिकायत में कहा गया है कि मक्सी में अपनी चुनावी बैठक में वाल्मीकि समाज को लेकर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया है। यह अशोभनीय है और घोर निंदनीय है। यह कृत्य अनुसूचित जाति (अत्याचार निवारण अधिनियम 1989) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। कांग्रेस प्रत्याशी का यह बयान आचार संहिता का भी उल्लंघन है।

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