- प्रशासन द्वारा पात्र लोगों की सूची तैयार करने का काम शुरू
भोपाल/अपूर्व चतुर्वेदी/बिच्छू डॉट कॉम। अगर आप ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है और आप गरीबी रेखा में आते है तो फिर आपको प्रदेश की शिव सरकार द्वारा उक्त जमीन का पट्टा दिया जाएगा। यह पट्टा प्रदेश के शहरी इलाकों में दिया जाएगा। बस कब्जा 31 दिसंबर 2014 या उसके पहले किया गया हो। पट्टा के एवज में आपको सरकार के पास प्रब्याजि और भू-भाटक का भुगतान करना होगा। यह पट्टे अगले तीस सालों के लिए दिए जाएंगे। इन पट्टों के जारी होने के बाद कब्जेधारी को उक्त कब्जाई गई जमीन पर मालिकाना हक हो जाएगा। इसके लिए सरकार द्वारा स्थानीय प्रशासन की मदद से प्रदेशभर में लोगों को चिन्हित कर उनकी सूची तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए राजस्व विभाग द्वारा बीते साल ही आदेश जारी किया जा चुका है। फिलहाल प्रदेश में शासकीय भूमि पर काबिज कई लोगों के पास नजूल भू-खंडों के उपयोग का कहीं कोई रिकार्ड नहीं है। इसकी वजह से नजूल उनसे कोई वसूली भी नहीं कर पाता है। इससे धारकों को आवास निर्माण, जीर्णोद्धार या उन्नयन करने अथवा बैंक से आवास ऋण लेने में तमाम तरह की परेशानियां होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में स्थित शासकीय भूमि पर आवास, वाणिज्यिक व व्यावसायिक प्रयोजन हेतु उपयोग करने वाले उन लोगों को जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 या उसके पूर्व निर्विवाद रूप से कब्जे हैं उन्हें चिन्हांकित कर प्रब्याजि एवं भू-भाटक लेकर उनके उपयोग वाले भूखंडों के 30 वर्षीय स्थाई पट्टे जारी कर दिए जाएंगे।
पट्टे के लिए कितना देना होगा भू भाटक
आवासीय भूखंड के मामले में 150 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल के लिए वर्तमान बाजार मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रब्याजि लेकर वार्षिक भू-भाटक पर तथा इस क्षेत्रफल से अधिक किन्तु 200 वर्ग मीटर तक अतिरिक्त क्षेत्रफल के लिए वर्तमान बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर प्रब्याजि लेकर वार्षिक भू-भाटक पर 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के मामले में संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए वर्तमान बाजार मूल्य के 100 प्रतिशत के बराबर प्रब्याजि लेकर वार्षिक भू-भाटक पर पर ये पट्टे दिए जाएंगे।
यह जारी किए गए हैं निर्देश
ऐसे कब्जेदारों के मामले जहां उनके उपयोग की भूमि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के लागू होने के पश्चात किन्हीं वर्षों में भूमि स्वामी अधिकार में दर्ज रही है एवं कालांतर में इस भूमि को शासकीय भूमि घोषित किया गया है तथा ऐसी भूमि पर कब्जेदार कम से कम 25 वर्ष से लगातार रह रहे हैंं। 31 दिसम्बर 2014 की स्थिति में तथा ऐसी भूमियों पर वर्तमान में भी ऐसे कब्जेदार या वैध अंतरिती जो प्रश्नाधीन भूमि पर शासकीय घोषित होने के पूर्व से निवासरत तथा काबिज होने की स्थिति में उपयोग के समस्त भूखंड को शून्य प्रब्याजि राशि लेकर वार्षिक भू-भाटक पर स्थायी पट्टे पर आवंटित किया जाए। इसके लिए कलेक्टर को सक्षम प्राधिकारी बनाया गया है। उनकी स्वीकृति के बाद पट्टा हस्ताक्षर कर जारी करने का कार्य कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अपर कलेक्टर-डिप्टी कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। पट्टा पाने के लिए उसका उपयोग करने वालों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
व्यवसायिक उपयोग पर लगेगा अधिक शुल्क
वाणिज्यिक-व्यावसायिक भूखंड के मामले में 20 वर्ग मीटर तक के भूखंड वर्तमान बाजार मूल्य के 25 प्रतिशत के बराबर प्रब्याजि लेकर वार्षिक भू-भाटक पर तथा इस क्षेत्रफल से अधिक किन्तु 100 वर्ग मीटर तक अतिरिक्त क्षेत्रफल के लिए वर्तमान बाजार मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर प्रब्याजि लेकर वार्षिक भू-भाटक पर और 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के मामले में संपूर्ण क्षेत्रफल के वर्तमान बाजार मूल्य के 100 प्रतिशत के बराबर प्रब्याजि लेकर वार्षिक भू-भाटक पर और स्थाई पट्टे पर आवंटन के मामले में प्रब्याजि के अतिरिक्त दर से दोगुनी दर पर देय होगा।
12/09/2021
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