नई दिल्ली। राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी (नाडा) ने पहलवान विनेश फोगाट को उनके पते की जानकारी नहीं देने के लिए नोटिस जारी किया है। नाडा की तरफ से इस संबंध में 14 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। बता दें कि, सभी एथलीटों को डोप परीक्षण के लिए अपनी उपलब्धता की जानकारी नाडा को देनी होती है। यदि एथलीट विवरण भरने के बाद निर्धारित समय पर उस स्थान पर नहीं मिलते हैं तो इसे उल्लंघन माना जाता है। नाडा की तरफ से जारी किए गए नोटिस में कहा गया कि उन्होंने (विनेश) स्पष्ट रूप से अपने पते के बारे में जानकारी नहीं दी। दरअसल, विनेश ने नौ सितंबर को सोनीपत के खरखौदा गांव में अपने घर पर डोप टेस्ट के लिए उपलब्ध रहने की जानकारी दी थी। हालांकि, निर्धारित समय और तारीख पर वह वहां नहीं मिलीं। अब नाडा ने इसे उल्लंघन माना है और जवाब तलब किया है।
नाडा के नोटिस में कहा गया है- आपको एडीआर की आवश्यकताओं का पालन करने में स्पष्ट विफलता के बारे में सूचित करने के लिए एक औपचारिक नोटिस दिया जाता है, और इस मामले पर अंतिम निर्णय लेने से पहले आपको कोई भी टिप्पणी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। उस समय और स्थान पर उस डीएवी पर आपका परीक्षण करने के लिए एक डोप नियंत्रण अधिकारी (डीसीओ) भेजा गया था। हालांकि, वह परीक्षण के लिए आपको खोजने में असमर्थ था क्योंकि आप दिए गए स्थान पर उपलब्ध नहीं थीं।
ओलंपियन विनेश को इस स्थिति में अपनी गलती स्वीकार करनी होगा या इस बात का सबूत देना होगा कि वह उस स्थान पर लगभग 60 मिनट तक मौजूद थीं। नियम के अनुसार, एक बार तय की जगह की विफलता एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन नहीं मानी जाती है। नाडा द्वारा किसी एथलीट पर आरोप लगाने के लिए 12 महीने की अवधि के भीतर तीन बार ठहरने की जगह की विफलता (चाहे विफलता दर्ज करना हो या परीक्षण छूटना) होनी चाहिए।