- मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना
भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार से जोडऩे के लिए मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना शुरू की है। प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना में 894 बेरोजगार युवाओं को वाहन के लिए राशि देने के साथ ही इनके वाहन से उचित मूल्य दुकानों तक राशन सामग्री का परिवहन भी कराया जा रहा है। राजपूत ने कहा कि इस योजना के माध्यम से जहां बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल रहा है, वहीं राशन सामग्री परिवहन की ठेकेदारी व्यवस्था भी खत्म हो रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ा सहारा है। इस योजना में युवाओं को वाहन खरीदने के लिये एक लाख 25 हजार रूपये की राशि एवं 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है। वाहनों के किराया भुगतान की ऑनलाइन व्यवस्था है। वाहनों में जीपीएस और माइक सिस्टम की सुविधा है। वर्तमान में 894 वाहनों से 27 हजार 627 दुकानों पर लगभग 3 लाख मीट्रिक टन राशन सामग्री का परिवहन किया जा रहा है। युवाओं को लगभग 16 करोड़ रूपये प्रति माह भुगतान भी किया जा रहा है।
योजना के लिए पात्रता
राज्य सरकार ने इस योजना के लिए कुछ नियम बनाए हैं। इन शर्तों को पूरा करने वाले आवेदक ही योजना के पात्र होंगे। हितग्राही संबंधित सेक्टर की जनपद पंचायत का मूल निवासी हो। उसकी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच हो और उसे आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। हितग्राही की अधिकतम वार्षिक आय 12 लाख रुपये हो हेवी मोटर व्हीकल संचालन का स्थाई लाइसेंस भी जरुरी है। इसके अलावा बैंक से डिफाल्टर न हो, सेवानिवृत्त सैनिक भी पात्र होंगे, शासकीय सेवक और पेंशनर पात्र नहीं होंगे, हितग्राही अन्य स्वरोजगार योजना से लाभान्वित न हो, आपराधिक प्रवृत्ति एवं पृष्ठभूमि के हितग्राही इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।
क्या है मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना
मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना योजना के माध्यम से राज्य के युवाओं को खुद के रोजगार से जोडऩे का प्रयास किया जा रहा है। सरकार जिला कलेक्टरों के माध्यम से युवाओं को चिन्हित करके उन्हें बैंकों से अपनी गारंटी पर वाहन लोन उपलब्ध करा रही है। इस योजना के तहत राज्य आपूर्ति निगम के वेयर हाउस से राशन परिवहन कर उचित मूल्य दुकान तक पहुंचाने का जिम्मा स्थानीय बेरोजगार युवाओं को सौंपा गया है। दरअसल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत विकासखण्ड स्तरीय प्रदाय केन्द्रों से उचित मूल्य दुकानों तक राशन सामग्री की प्रदायगी सुनिश्चित करने एवं परिवहन में ठेकेदारी व्यवस्था को समाप्त करते हुए बेरोजगार युवकों को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत ऋण स्वीकृत कराकर वाहन प्रदाय करने की मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना लागू की गई है।वेयर हाउस से राशन परिवहन कर उचित मूल्य दुकान तक पहुंचाने के लिए स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए 7.5 मीट्रिक टन क्षमता के अधिकतम 25 लाख रुपये कीमत का वाहन दिलवाया जाएगा. इससे अधिक राशि का वाहन क्रय करने पर हितग्राही को शेष राशि का भुगतान करना होगा. कीमत की 10 प्रतिशत डाउन पेमेंट के लिए 1.25 लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा और 1.25 लाख रुपये हितग्राही द्वारा भुगतान किए जाएंगे हितग्राही आयशर, इसुजु, महिन्द्रा, टाटा एवं अशोक लीलैंड कंपनी के चिन्हित वाहनों में से अपनी पसंद का वाहन क्रय कर सकेंगे।