रेलवे ट्रेक व ट्रेन के सामने रील बनाने वालों पर कसा जाएगा शिकंजा

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। युवाओं में इन दिनों रील बनाकर उसे सोशल मीडिया पर डालने का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। हालत यह है कि रेलवे ट्रेक से लेकर चलती बाइक तक पर जान जोखिम में डालकर रीलें बनाई जा रही है। कई बार इसकी वजह से ऐसे युवाओं की जान तक चली जाती है। ऐसी ही कई दुर्घटनाओं की वजह बना है, रेलवे ट्रेक और ट्रेन के सामने रील बनाना। अब इस तरह के मामलों में  रेलवे प्रशासन ने सख्ती दिखाने का तय कर लिया है। इसके तहत रेलवे पुलिस और जीआरपी कार्रवाई करने की तैयारी कर चुकी है। इसके तहत न केवल ऐसे लोगों को जेल भेजा जाएगा, बल्कि जुर्माना के रुप में बड़ी रकम वसूलने की भी तैयारी कर ली गई है। दरअसल, बीते कुछ माह में ऐसी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें रील बनाते समय लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ गई है, तो कई को अस्पताल के बिस्तर पर लंबा समय गुजारना पड़ा है। हाल ही में विदिशा स्टेशन के पास रील बना रहे एक युवक की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत भी चुकी है। इसके बाद अब आरपीएफ व जीआरपी संयुक्त रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त अभियान चलाने जा रही है।
सोशल मीडिया का क्रेज
इन दिनों देशभर में इंस्टा और फेसबुक रील्स बनाकर पोस्ट करने का क्रेज बहुत ही तेजी से बढ़ गया है। जहां देखो, वहीं लोग मोबाइल से फोटो या वीडियो बनाते दिख जाएंगे, कई लोग तो सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डालकर रील्स बना रहे हैं। इस बीच कई ऐसी जगहों पर भी रील्स बनाने पहुंच जाते हैं, जहां यह वर्जित है, उनमें रेलवे प्लेटफार्म और रेलवे लाइन भी शामिल है। ऐसे में अगर अब ऐसे करते पकडे जाते हैं, तो मुश्किल में फंस जाएंगे। क्योंकि रेल अधिनियम 1989 की धारा 145 और 147 के तहत रेल की पटरी या प्लेटफॉर्म के किनारे सेल्फी लेना दंडनीय अपराध है। इसके लिए पहले जहाँ एक हजार रुपए का जुर्माना लगता था, लेकिन अब यह राशि तीन हजार ही गई , ती वहीं 6 माह तक की जेल की सजा भी हो सकती है।
अगले माह से चलेगा सख्त अभियान…
लगातार बढ़ते हादसे व रील बनाने वाले लोगों की संख्या को देखते हुए, अब अगले माह से रेलवे पुलिस सख्त अभियान चलाने जा रही है। अभी तक ऐसे मामलों में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) वे शासकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) संबंधितों विशेषकर स्टू?डेंट को चेतावनी देकर छोड़ देता था, लेकिन अब किसी को भी रियायत नहीं मिलेगी। आरपीएफ के सीनियर कमांडेंट प्रशांत यादव का कहना है कि ऐसे मामलों में सख्ती को अनिवार्य किया जा रहा है। इसको लेकर लगातार आरपीएफ नजर रख रही है, लेकिन आने वाले दिनों में एक सख्त अभियान चलाया जाएगा।
ऐसे मामले आ चुके हैं सामने
भोपाल रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों पर करीब नौ माह के दौरान 6 मामले सेल्फी लेने व वीडियो रील बनाने के सामने आए। इनमें पांच मामले बच्चों के खिलाफ थे। सिर्फ एक मामला एडल्ट के खिलाफ बना। वह रेलवे परिसर में वीडियो बना रहा था। जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो संबंधित को पकड़ कर केस दर्ज किया गया। साथ ही इनसे 2 लाख 23 हजार 468 रुपए का जुर्माना रेलवे ने वसूला गया।

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