- लोकसेवा केंद्रों की तरह पंचायतों में भी टाइम लिमिट
भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। प्रदेश में अब लोकसेवा केंद्रों की तरह पंचायतों में जनता के काम समय-सीमा में करना होगा। इसके लिए जिले की 222 पंचायतों के 499 गांवों में यह सिटीजन चार्टर लागू किया गया है। जिला पंचायत का कहना है कि गांव के लोगों को राहत देने के लिए मॉडल सिटीजन चार्टर लागू किया गया है। समय सीमा में काम नहीं करने पर संबंधितों पर जवाबदेही भी तय होगी।
अकसर देखने में आता था कि पंचायत के पास कोई व्यक्ति काम- काज के लिए जाता तो उसके काम -काज को लंबे समय तक पेंडिंग या यू कहें लटकाएं रखा जाता था। वो काम करवाने के लिए चक्कर काटता रहता है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। सरकार ने नया फैसला ले लिया हैं, इसके तहत अब पंचायतों को भी समय सीमा के दायरे में काम का निपटारा करना होगा, अगर ऐसा नहीं किया तो जुर्माना भी लगेगा। इस खबर के सामने आने के बाद लाखों उन परिवारों के लिए राहत की खबर है, जो गांव में रहते है। यानी अब उनका काम तय समय सीमा पर पंचायत करके देगी। राजस्व, सामान्य प्रशासन, नगर निगम, स्वास्थ्य, श्रम सहित अन्य विभागों को लोक सेवा गारंटी में शामिल करने के बाद अब पंचायतों के कार्यों को भी समय सीमा के दायरे में ला दिया गया है, जिसके तहत सरपंच, सचिव को संबंधित कार्यों के लिए समय सीमा है। गांव में पंचायत करने के लिए सीमा के अंदर ही करना होगा. ऐसा न करने पर जुर्माना वसूल कर आवेदक को दिया जाएगा। इसमें हैंडपंप मरम्मत, विधवा, विकलांग पेंशन प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु, विवाह, संपत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र मनरेगा जॉब कार्ड से तीन दिन में मिलेगा।
सिटीजन चार्टर लागू किया गया
पंचायतों के काम को टाइम लिमिट के दायरे में लाया गया है, जिसके तहत गांव में पंचायत से जुड़े काम सरपंच, सचिव को टाइम लिमिट में करना पड़ेंगे। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना वसूल कर आवेदक को दिया जाएगा। इसमें मनरेगा जॉब कार्ड से हैंडपंप मरम्मत, विधवा, दिव्यांग का पेंशन प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु, विवाह, संपत्ति के स्वामित्व, का प्रमाण पत्र तीन दिन में मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सात दिन में पानी का नल कनेक्शन, पाइप लाइन में लीकेज 3 दिन में सुधारनी पड़ेगी। ग्राम पंचायत के खेल मैदान, पार्क, श्मशान, कब्रिस्तान, चरनोई की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे 30 दिन की समय सीमा के अंदर हटाना पड़ेंगे। यह सिटीजन चार्टर जिले की 222 पंचायतों के 499 गांवों में लागू किया गया है। भोपाल जिला पंचायत के अफसरों ने बताया कि गांव के लोगों को राहत देने के लिए मॉडल सिटीजन चार्टर लागू किया गया है। समय-सीमा में कार्य नहीं करने पर संबंधित की जिम्मेदारी भी तय की जायेगी।
अब 181 पर जनसेवा अभियान की सेवाएं
वहीं जनसेवा अभियान के तहत आय, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल, सीएम पीएम आवास, किसान सम्मान निधि सहित अन्य योजनाओं का फायदा अब सीएम हेल्पलाइन के 181 पर कॉल करके भी लिया जा सकता है। खसरा, खतौनी बी-1, और नक्शा की नकल अप्रमाणित प्रति भी मुफ्त में व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं, जबकि जनसेवा अभियान के तहत सेवा मात्र 10 रुपए में उपलब्ध कराई जा सकती है। जिसमें लोकसेवा केन्द्र, एमपी ऑनलाइन, एमपी भू-लेख के माध्यम से ली जाने वाली सेवाएं, खसरा, खतोनी बी-1, नक्शा की प्रमाणित प्रति 30 रुपए प्रथम पृष्ठ व अतिरिक्त पृष्ठ 15 रुपए के स्थान पर सीएम हेल्पलाइन 181 पर कॉल कर मात्र 10 रुपए प्रति पृष्ठ घर बैठे ले सकेंगे। इसके लिए किसी भी तरह का दस्तावेज नहीं देना पड़ेगा। मूल निवास प्रमाणपत्र व आय प्रमाणपत्र के लिए मोबाइल नंबर का आधार से लिंक होना जरूरी है।