इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नौ मामलों में इमरान को मिली राहत

इमरान खान

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नौ मामलों में उनकी जमानत याचिकाओं की अवधि बढ़ा दी। वहीं, उनकी पार्टी के नेताओं ने कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद लोगों द्वारा धक्का दिए जाने के बाद इमरान खान का पैर फिर से टूट गया है।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान इमरान खान  मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक की अध्यक्षता वाली इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय खंडपीठ के सामने पेश हुए। इस दौरान दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने इस्लामाबाद में संघीय न्यायिक परिसर के बाहर हिंसा के सात मामलों में इमरान को राहत देते हुए 10 दिनों के लिए उनकी अग्रिम  जमानत बढ़ा दी। इसके अलावा अदालत ने इमरान खान को स्थायी जमानत के लिए इस अवधि के दौरान संबंधित जिला अदालत में पेश होने का भी निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने विद्रोह मामले में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के सांसद मोहसिन रांझा द्वारा दायर हत्या के प्रयास के आरोपों के मामले में 9 मई तक जमानत बढ़ा दी है।

हाईकोर्ट ने 18 अप्रैल को संघीय न्यायिक परिसर के बाहर हिंसा समेत आठ मामलों में इमरान खान को तीन मई तक जमानत दी थी। इमरान खान ने जमानत बढ़ाने और कोर्ट में पेशी में छूट देने की अपील की थी। हाईकोर्ट ने इमरान खान के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था लेकिन तीन मई को इमरान खान को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया  था। कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर इमरान खान पेश नहीं हुए तो उनकी सभी मामलों में अंतरिम जमानत रद्द कर दी जाएगी। वहीं इमरान खान के इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचने के चलते हाईकोर्ट और उसके आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और हाईकोर्ट परिसर के आसपास तारबंदी की गई है। हाईकोर्ट में अवांछित लोगों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और सिर्फ वकीलों और पत्रकारों को ही कोर्टरूम में आने की अनुमति दी गई है।

इस बीच, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की पार्टी के नेताओं ने कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद लोगों द्वारा धक्का दिए जाने के बाद इमरान खान का पैर फिर से टूट गया है। पीटीआई के सीनेटर शिबली फराज ने बुधवार को कहा कि इमरान खान का पैर फिर से घायल हो गया है। उन्होंने कहा कि लाहौर हाईकोर्ट में मंगलवार को पेशी के दौरान हुई हाथा-पाई के कारण उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टरों ने उन्हें 10 दिनों तक आराम करने की सलाह दी है। इस दौरान उन्होंने शहबाज सरकार पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम ना करने का आरोप भी लगाया। बता दें कि इमरान खान ने लाहौर हाईकोर्ट में कहा है कि उनके खिलाफ दो बार जानलेवा हमले का प्रयास हो चुका है। पहली बार वजीराबाद में और दूसरी बार ज्यूडिशियल कॉम्पलेक्स में उन पर हमला हुआ। बता दें कि बीते साल नवंबर में, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख इमरान खान के काफिले पर एक बंदूकधारी द्वारा गोली चलाने के बाद वे घायल हो गए थे।

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