भोपाल/अपूर्व चतुर्वेदी/बिच्छू डॉट कॉम।
सहकारिता विभाग की सेवा को लोक सेवा गारंटी कानून में शामिल किए जाने से किसानों को बड़ी राहत शिव सरकार ने प्रदान की है। इसके तहत अब कार्य की समय सीमा तय कर दी गई है। साथ ही सहकारी समिति सदस्य के आवेदन का निराकरण करने की अवधि का भी निर्धारण कर दिया गया है। अब प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से ऋण प्राप्त करने के लिए किसानों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए 30 दिन के अंदर निर्णय लेना आवश्यक कर दिया गया है। गौरतलब है की शिवराज सरकार द्वारा सहकारिता विभाग में किसानों से जुड़ी सेवाओं को लोक सेवा गारंटी कानून के दायरे में लाने का निर्णय किया गया है।
सहकारिता विभाग की सेवाओं को लोक सेवा गारंटी कानून के अंतर्गत लाने का फैसला किया है। वहीं यदि ऋण संबंधी आवेदन का निराकरण 30 दिनों में नहीं होते है, तो किसान जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सीईओ के पास अपील कर सकेंगे। वही 30 दिन के अंदर मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आवेदन का निराकरण करना होगा। यदि कोई किसान प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का सदस्य बनना चाहता है तो उसके आवेदन 30 दिन के अंदर निर्णय लेना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश में लाखों किसान प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति से फसलों के लिए ऋण लेते हैं। इनके लिए 75 फीसद राशि जबकि 25 फीसदी सामग्री के तौर पर किसानों को उपलब्ध कराई जाती है। इतना ही रही कृषि ऋण पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा किसी भी तरह का ब्याज नहीं लिया जाता है। जिसका सीधा लाभ प्रदेश के 30 लाख से अधिक किसानों को होता है। इसके अलावा राज्य सरकार सहकारी बैंकों को ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिए 800 करोड़ रुपए का वार्षिक अनुदान भी उपलब्ध कराती है।
8 अगस्त से होगी 32 जिलों में मूंग-उड़द की खरीदी
ग्रीष्मकालीन मूंग की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिये पंजीयन पूरा होने के बाद 8 अगस्त से खीरीदी की प्रक्रिया शुरू होगी। मूंग न्यूनतम समर्थन मूल्य 7 हजार 275 रूपए प्रति क्विंटल की दर पर खरीदी जाएगी। यह खरीदी 30 सितम्बर तक की जाएगी। छोटे किसानों की शत-प्रतिशत मूंग और उड़द के उपार्जन को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए प्रदेश में 741 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। अभी 32 जिलों में मूंग फसल के लिए 2 लाख 34 हजार 749 कृषकों द्वारा 6 लाख एक हजार हेक्टेयर रकबे का पंजीयन कराया गया है। इसी तरह 10 जिलों में उड़द फसल का 7 हजार 329 कृषकों द्वारा 10 हजार हेक्टेयर रकबे का उपार्जन के लिए पंजीयन कराया गया है। भारत सरकार की प्राईस सपोर्ट स्कीम की गाईडलाइन के अनुसार प्रतिदिन प्रति कृषक 25 क्विंटल मात्रा का उपार्जन किया जाना प्रस्तावित है। विपणन वर्ष 2022-23 के लिए मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7 हजार 275 रूपए प्रति क्विंटल और उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6 हजार 300 रूपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
इन जिलों में होगी मूंग की खरीदी
ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी बालाघाट, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, रायसेन, हरदा, सीहोर, जबलपुर, देवास, सागर, गुना, खण्डवा, खरगोन, कटनी, दमोह, विदिशा, बड़वानी, मुरैना, बैतूल, श्योपुरकला, भिण्ड, भोपाल, सिवनी, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, छतरपुर, उमरिया, धार, राजगढ़, मण्डला, शिवपुरी और अशोकनगर में होगी।
इन जिलों में की जाएगी उड़द की खरीदी
उड़द की खरीदी जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, दमोह, छिंदवाड़ा, पन्ना, मण्डला, उमरिया और सिवनी सहित 10 जिलों में की जायेगी।
03/08/2022
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