भोपाल/अपूर्व चतुर्वेदी/बिच्छू डॉट कॉम। भोपाल नगर निगम ने कोरोना के संकट समय में भी लोगों को राहत देने के बजाय बिल्डिंग परमिशन महंगी कर दी है। दरअसल शहर में अब तक एक सौ सात कालोनियां अवैध से वैध की गई हैं। जिनसे मरम्मत शुल्क वसूला जाना था। लेकिन निगम के निर्णय के अनुसार यह मरम्मत शुल्क अब पूरे शहर से वसूला जाएगा। यानी अब प्रत्येक बिल्डिंग परमिशन में यह मरम्मत शुल्क जोड़कर निगम का खजाना भरा जाएगा।
यही नहीं मरम्मत शुल्क में सालाना बीस प्रतिशत तक की वृद्धि का भी प्रावधान किया गया है। यही वजह है कि अब ऐसे में बिल्डिंग परमिशन हर साल महंगी होगी। चूंकि अब तक एक सौ सात कालोनियों में यह शुल्क लिया जाता रहा है। वे अवैध से वैध की जा चुकी है। वहीं मरम्मत के नाम पर शुल्क तय किया गया है। जो पूरे शहर से लिया जाएगा। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि इससे पूरे शहर में विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त राशि जमा होगी।
वर्तमान में ये है बिल्डिंग परमीशन का शुल्क
हालांकि निगमायुक्त केवीएस चौधरी का कहना है कि भवन अनुज्ञा के शुल्क में बढ़ोतरी नहीं की है। पहले कुछ कॉलोनियों में प्रावधान था निगम चूंकि सभी जगह काम करता है तो इसे पूरे शहर में लागू किया गया है। फिलहाल भवन अनुज्ञा के लिए यदि 15 सौ वर्गफीट का प्लॉट है तो उसके लिए भवन अनुज्ञा के लिए फार्म की फीस पचास रुपए लगती है। एप्लीकेशन चार्ज एक रुपए वर्ग फीट के हिसाब से लिया जाता है। वहीं कर्मकार टैक्स दस रुपये वर्गफीट तथा सर्विस चार्ज कुल क्षेत्रफल का 25 पैसे प्रति वर्गफीट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुल्क पंद्रह सौ रुपए वर्गफीट तथा इससे बड़ा प्लाट है तो यह शुल्क सात हजार से दस हजार रुपए तक है। इसी तरह विकास शुल्क फिर 26 पैसे वर्ग फीट के हिसाब से लिया जाता है। हालांकि विकास शुल्क हर क्षेत्र में अलग है। इसका उद्देश्य संबंधित क्षेत्र में विकास कार्य पूरे करने से है।
ऐसे समझें बढ़े हुए रेट को
बताया गया है कि दो से पांच रुपए प्रति वर्ग मीटर तक दरें बढ़ाई गई हैं। पहले जहां 1500 स्क्वायर फीट के प्लाट पर अनुमति के लिए 24 हजार रुपए का शुल्क लगता था, अब इसमें अब साढ़े सात हजार रुपए की राशि और जुड़ जाएगी। इस हिसाब से अब इसके लिए 31 हजार चार सौ रुपए तक पड़ेगी। प्रशासक कविंद्र क्या पत्नी पिछले महीने 22 जून को ही इसके लिए संकल्प पारित किया था वही अब बीएमसी कमिश्नर ने आदेश जारी कर दिए हैं।
06/07/2021
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