मप्र में वन नेशन-वन नंबर की सुविधा अभी भी अधर में

वन नेशन-वन नंबर
  • वाहनों की बीएच सीरीज के पंजीयन अगले महीने से हो सकते हैं इंदौर से शुरू

भोपाल/रवि खरे/बिच्छू डॉट कॉम। केंद्र सरकार ने नई गाड़ियों के लिए भारत (बीएच) सीरीज में पंजीयन की व्यवस्था लागू की है। एक राष्ट्र-एक क्रमांक (वन नेशन-वन नंबर) के तहत प्रदेश में जिस वाहन का पंजीयन भारत सीरीज में होगा, उस वाहन के मालिक को दूसरे राज्य में जाने पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं लेना पड़ेगा और न ही उसे एक साल के बाद उस राज्य का नया नंबर लेने की जरूरत पड़ेगी।
मप्र में वन नेशन-वन नंबर की सुविधा अधर में है। संभावना जताई जा रही है की यह सुविधा अगले माह से इंदौर में शुरू की जा सकती है। गौरतलब है कि केन्द्र सरकार द्वारा एक साल पहले वाहनों पर भारत सीरीज नंबर प्लेट की सुविधा दिए जाने के बावजूद मध्यप्रदेश में अब तक यह शुरू नहीं हो सकी है। हालांकि इसकी तैयारियां चल रही हैं, और अगले महीने तक इसकी शुरुआत इंदौर से करने की योजना है।  खास बात यह है कि मप्र में यह सुविधा भलें शुरू नहीं हुई हो, लेकिन परिवहन विभाग के पास इसके आवेदन आना शुरू हो गए हैं, इनमें कई पात्र तो कई अपात्र आवेदक भी शामिल हैं।
सुविधा का पता नहीं, आवेदन आना शुरू
प्रदेश में वाहनों की बीएच सीरीज के पंजीयन अगले महीने तक इंदौर से शुरू होंगे।  इसके लिए प्रदेशभर से ऑनलाइन आवेदन आना शुरू हो गए हैं, लेकिन चूंकि इस नंबर के आवंटन के लिए विशेष श्रेणियां निर्धारित हैं, इस कारण इस सीरीज में वाहन नंबर प्रत्येक आवदेनकर्ता को नहीं मिल पाएगा। आवेदन स्वीकार करने से पहले क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी यह तय करेंगे कि आवेदन कर्ता सभी जरूरी शर्तों को पूरा करता है अथवा नहीं। जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग में भारत सीरीज के नंबरों के लिए कई आवेदन आ भी चुके हैं।  इनमें कुछ आवेदनकर्ता उन अर्हताओं को भी पूरा करते हैं, जिन्हें इस सीरीज के वाहन नंबर आवंटित किए जाने हैं। इंदौर में एक अगस्त से वाहन पोर्टल पर पंजीयन शुरू हो गए है। जिसके बाद अब वाहनों का पंजीयन भारत सीरीज पर शुरू करने की तैयारी चल रही है। अगले महीने से इसे शुरू कर दिया है।
शर्तों को पूरा करना जरूरी
भारत सीरीज में पंजीयन करवाने के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा बनाई गई शर्तों को पूरा करना होगा। भारत सीरीज में पंजीयन वहीं वाहन स्वामी करा सकेंगे, जो सेना, सुरक्षाबलों के अलावा केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी हो। इसके अलावा निजी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने वाले लोग भी इस सीरीज में पंजीयन करवा सकेंगे। लेकिन इसके लिए शर्त है कि जिस कंपनी में वे काम करते हैं, उसकी शाखाएं कम से कम चार राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित होनी चाहिए। आवेदक भारत का एक नागरिक होना चाहिए।  भारत सीरीज नंबर प्लेट प्राप्त करने की प्रक्रिया ऑनलाइन है। नया वाहन खरीदते समय, पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया को शुरू कर सकता है। बीएच सीरीज में पंजीयन करवाने के लिए वाहन मालिक को वाहन विक्रेता के यहां अपने दस्तावेज देने होंगे, साथ ही एक आवेदन देना होगा। शासकीय कर्मचारियों को फार्म 20 भरना होगा, जबकि निजी कंपनियों में काम करने वाले लोगों को फार्म 60 देना होगा। इसके अलावा वाहन स्वामी का कर्मचारी परिचय पत्र और नौकरी का प्रमाण-पत्र भी लगाना होगा। इसके बाद परिवहन अधिकारी के पास पहुंचेगी, इसी आधार पर आरटीओ तय करेंगे कि वाहन का भारत सीरीज में पंजीयन किया जाएगा अथवा नहीं।
लागत तीन अलग-अलग वर्गों में
बीएच सीरीज नंबर प्लेट आवेदन लागत को तीन अलग-अलग वर्गों में बांटा गया है।  सरकार की गाइडलान के हिसाब से दस  लाख से कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहन के लिए वाहन की कीमत का 6 प्रतिशत, पेट्रोल वाहन के लिए 8 प्रतिशत एवं डीजल वाहन के लिए 10 प्रतिशत का भुगतान करना होगा, जो बीएच सीरीज नंबर प्लेट आवेदन के शुल्क के तौर पर लिया जाएगा। इसी प्रकार 10 से 20 लाख रुपये के बीच कीमत की इलेक्ट्रिक गाड़ी पर 8 प्रतिशत, पेट्रोल गाड़ी पर 10 प्रतिशत एवं डीजल गाड़ी पर वाहन की कीमत का 12 प्रतिशत भुगतान करना होगा। वहीं 20 लाख रुपये से अधिक कीमत के इलेक्ट्रिक वाहन पर यह फीस 10 प्रतिशत, पेट्रोल वाहन पर 12 प्रतिशत एवं डीजल वाहन पर 14 प्रतिशत होगी। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 47 एक वाहन के मालिक को अपने वाहन को दूसरे राज्य में कम से कम 12 महीने तक की अवधि के लिए रखने या चलाने की अनुमति देता है। लेकिन 12 महीने के बाद, मालिक को वाहन के पंजीकरण को उस नए राज्य में स्थानांतरित करना अनिवार्य होता है, जहां इसे चलाया जा रहा है या रखा जा रहा है। बीएच सीरीज नंबर प्लेट्स ऐसे प्रकरणों में वाहन मालिकों को बेहतर सुविधा प्रदान करती है। क्योंकि बीएच सीरीज नंबर प्लेट्स वाले वाहनों के पंजीकरण को मूल राज्य से नए राज्य में स्थानांतरित करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

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